सुरेश नखुआ का दावा है कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब वीडियो में उन्हें "हिंसक और अपमानजनक" ट्रोल कहा था।
साकेत कोर्ट के जिला जज गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई 2024 को ध्रुव राठी को तलब करने का आदेश जारी किया था।
कोर्ट ने नखुआ की याचिका पर अंतरिम राहत के मामले में भी ध्रुव राठी को नोटिस जारी किया है।
बीजेपी नेता सुरेश नखुआ ने कहा कि ध्रुव राठी के दावे बिना किसी आधार के हैं और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले हैं।
ध्रुव राठी ने 7 जुलाई 2024 को अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया जिसमें नखुआ को 'हिंसक और अपमानजनक' ट्रोल कहा गया था।
इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त 2024 को दिल्ली साकेत कोर्ट में होगी।