बीजेपी नेता सुरेश नखुआ ने ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया है।

क्यों भेजा गया समन?

सुरेश नखुआ का दावा है कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब वीडियो में उन्हें "हिंसक और अपमानजनक" ट्रोल कहा था।

कोर्ट का आदेश

साकेत कोर्ट के जिला जज गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई 2024 को ध्रुव राठी को तलब करने का आदेश जारी किया था।

अंतरिम राहत के आदेश

कोर्ट ने नखुआ की याचिका पर अंतरिम राहत के मामले में भी ध्रुव राठी को नोटिस जारी किया है।

नखुआ का आरोप

बीजेपी नेता सुरेश नखुआ ने कहा कि ध्रुव राठी के दावे बिना किसी आधार के हैं और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले हैं।

वीडियो का विवाद

ध्रुव राठी ने 7 जुलाई 2024 को अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया जिसमें नखुआ को 'हिंसक और अपमानजनक' ट्रोल कहा गया था।

अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त 2024 को दिल्ली साकेत कोर्ट में होगी।

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